सीतापुर: नगर पंचायत सिधौली क्षेत्र में शराब की दुकानों के संचालकों को लाइसेंस शुल्क की बकाया धनराशि जमा किए जाने हेतु नोटिस जारी की गई हैं।
नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया है कि जिन लोगों ने लाइसेंस शुल्क के रूप में अभी तक नगर पंचायत में शुल्क जमा नहीं किया है। वह तत्काल शुल्क जमा करा दें। नहीं तो नगर पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिसके बाद दुकान पर ताला लगा दिया जाएगा। नगर पंचायत क्षेत्र में मॉडल शॉप हेतु 12000 रू वार्षिक, देशी शराब हेतु 6000 रू वार्षिक लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है।
