गाजीपुर- माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर मामले में MP-MLA कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गयी है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दे 26 अक्टूबर को कोर्ट ने मुख्तार को दिया था दोषी करार। मुख्तार को हत्या और हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा हुई है 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुई थी कपिलदेव की हत्या जिसमें मीर हसन ने हत्या के प्रयास का दर्ज कराया था केस। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंगचार्ट बना था, मुख्तार पर करंडा थाने में दर्ज था गैंगस्टर का केस।
