वैवाहिक विवाद संबंधित प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन

सीतापुर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में वैवाहिक विवाद से संबंधित प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन न्यायाधीश कुलदीप कुमार-द्वितीय की अध्यक्षता में किया जाना है। उक्त लोक अदालत के संबंध में प्री-लिटिगेशन हेल्पडेस्क का उद्घाटन परिवार न्यायालय के मा0 प्रधान न्यायाधीश मित्रपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

प्रधान न्यायाधीश ने इस लोक अदालत के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में जानकारी दी गयी एवं पम्पलेट वितरित किये गये।

कार्यक्रम के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुदेश कुमारी ने बताया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए वैवाहिक विवाद माने जाते हैं। पति अथवा पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थी/प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता, फोन नं०, फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा बुझाकर समझौता कराया जायेगा। पक्षों द्वारा आपसी समझौते से किये गये समझौते के संबंध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और उक्त निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी।

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