सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को सूचनाएं समय से उपलब्ध करायी जायें: रचना पाल,राज्य सूचना आयुक्त

सीतापुर: राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती रचना पाल ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जनपद के सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को सूचनाएं समय से उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में सूचनाएं उपलब्ध न कराने वालों अथवा गलत/अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी भी प्राप्त आवेदनों का गम्भीरतापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करें।

राज्य सूचना आयुक्त ने जोर देकर कहा कि अन्तरण के मामलों में निर्धारित समयावधि के भीतर ही संबंधित जन सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित कर दिया जाये एवं अन्तरण के साक्ष्य, रसीदें सुरक्षित रखी जायें। सूचना प्रेषण के भी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाये, जिससे अपील के समय उसे प्रस्तुत किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध सुनिश्चित करायें।

बैठक के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आश्वासन दिया कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 24.09.2021, 25.09.2021 एवं 27.09.2021 को विकास भवन सभागार में सुनवाई की गयी, जिसमें प्राप्त कुल 266 प्रकरणों में से 206 का निस्तारण किया गया।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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